उत्तराखण्ड कैबिनेट के 18 बड़े फैसले: सहकारिता नीति 2026, यूपीएनएल कर्मियों को समान कार्य-समान वेतन, अडानी पावर से 1320 MW बिजली समझौता और शहीदों के गांवों में लगेंगी मूर्तियां

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 25 अगस्त, 2026 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं, कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 18 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई।
बैठक में राज्य की पहली सहकारिता नीति 2026 के प्रख्यापन से लेकर यूपीएनएल (UPNL) कर्मियों के लिए ‘समान कार्य हेतु समान वेतन’ के चरणबद्ध क्रियान्वयन तक कई दूरगामी निर्णय लिए गए।

1. उत्तराखण्ड राज्य सहकारिता नीति, 2026 को मंजूरी

केंद्र सरकार की ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025’ और ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन की तर्ज पर राज्य सरकार ने ‘उत्तराखण्ड राज्य सहकारिता नीति, 2026’ प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है।
  • मुख्य लक्ष्य: ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना, पलायन पर रोक लगाना और सहकारिता को डिजिटलाइज व पारदर्शी बनाना।
  • 7 रणनीतिक मिशन: नींव का सशक्तिकरण, आर्थिक व्यवहार्यता, नए क्षेत्रों में सहकारिता का विस्तार, और युवाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना।

2. UPNL कार्मिकों के लिए ‘समान कार्य-समान वेतन’ का रोडमैप

उपनल (UPNL) के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है:
  • चरणबद्ध लाभ:
    1. प्रथम चरण: 1 जनवरी 2016 से पूर्व के नियोजित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू।
    2. द्वितीय चरण: 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच के कर्मियों पर 9 नवंबर 2026 से विचार होगा।
    3. तृतीय चरण: 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक के कर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2027 से प्रक्रिया शुरू होगी।
  • ब्रेक (व्यवधान) की शर्त खत्म: सेवा में दिए जाने वाले कृत्रिम ब्रेक की निरंतरता वाली शर्त को हटा दिया गया है।
  • पद समायोजन: यदि स्वीकृत पदों से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, तो उनके समायोजन या अधिसंख्य पदों (Supernumerary Posts) के सृजन हेतु शासन स्तर पर विशेष समिति का गठन होगा।

3. बिजली संकट दूर करने को अडानी पावर से 1320 MW का करार

राज्य में बेस-लोड बिजली आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) को अडानी पावर लिमिटेड (L1 बोलीदाता) से ₹5.746 प्रति यूनिट की दर पर 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट (1234 MW अनुबंधित) कोयला आधारित बिजली खरीद समझौते (PSA) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई।

4. अग्निवीरों के लिए ‘समर्पित प्रकोष्ठ’ और 6 नए पद

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में, सेना से सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक समर्पित सेल (प्रकोष्ठ) गठित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन के लिए संविदा के आधार पर उप निदेशक (1), सहायक निदेशक (2), कनिष्ठ सहायक (2) और डेटा एंट्री ऑपरेटर (1) सहित कुल 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

5. शहीद सैनिकों के पैतृक गांवों में स्थापित होंगी मूर्तियां

वीर शहीदों के सम्मान में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के सभी शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरणा ले सकें।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय (संक्षेप में):

  • वेतन मैट्रिक्स में संशोधन (सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016):
    राज्य सरकार ने केंद्र के समान वेतन मैट्रिक्स को सुसंगत बनाने के लिए ₹1,44,200-2,18,200 के लिए वेतन लेवल-15 के स्थान पर लेवल-14 और ₹1,82,200-2,24,100 के लिए लेवल-16 के स्थान पर लेवल-15 संशोधित करने का निर्णय लिया है।
  • CNG व हाइब्रिड वाहनों पर ग्रीन सेस की छूट समाप्त:
    राजस्व पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव को देखते हुए CNG और हाइब्रिड वाहनों को दी जाने वाली ग्रीन सेस छूट को समाप्त कर क्रमबद्ध तरीके से कराधान के दायरे में लाया जाएगा।
  • उत्तराखण्ड मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का गठन:
    अस्पतालों में दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और इंप्लांट्स की पारदर्शी और त्वरित अधिप्राप्ति के लिए कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
  • हरिद्वार में NCDC केंद्र हेतु भूमि:
    राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार की 1 एकड़ भूमि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), नई दिल्ली को ₹1 की सांकेतिक दर पर 99 साल की लीज पर दी जाएगी। यहां BSL-3 स्तर की लैब सुविधा उपलब्ध होगी।
  • उत्तराखण्ड आबादी सर्वेक्षण नियमावली 2026 (नक्शा कार्यक्रम):
    डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत शहरी आबादी वाले क्षेत्रों का अत्याधुनिक GIS और ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण कर सटीक भू-स्थानिक डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
  • काठबंगला में मलिन बस्ती विस्थापन:
    रिस्पना नदी के तट पर बसी मलिन बस्ती के चयनित लाभार्थियों को काठबंगला में नवनिर्मित 116 आवासों का आवंटन किया जाएगा।
  • तराई सीड्स (TDC) कर्मचारियों का सेवा स्थानांतरण:
    TDC के घाटे को कम करने और बीज उत्पादन लागत घटाने के लिए 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऊधमसिंह नगर व आसपास के सरकारी विभागों में अधिकतम 10 वर्ष के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।
  • कैंसर मरीजों के लिए Hospice Care Center:
    ऋषिकेश (वीरभद्र) में कैंसर रोगियों के इलाज हेतु ‘अंत्योदय फाउंडेशन’ (रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट) को संपत्ति दान (Gift Deed) करने पर ₹8.87 लाख के स्टाम्प शुल्क में छूट का प्रस्ताव।
  • जेल प्रशासन नियमावली 2026:
    उप कारापाल (Sub-Jailor) के 25% पदोन्नति कोटे में 90% पद पुरुष प्रधान बंदीरक्षकों तथा 10% पद महिला प्रधान बंदीरक्षकों के लिए आरक्षित किए गए।
  • उत्तराखण्ड लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली 2026:
    लोकायुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु सर्च कमेटी की कार्यविधि और नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।