उत्तराखंड सरकार ने रिटायर अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों (Retired Agniveers) को विभिन्न विभागों की सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समूह की सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के नियोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी की है।
Agniveer Reservation: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों (Retired Agniveers) को विभिन्न विभागों की सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का एलान किया है। कुछ दिनों पहले उन्होंने वादा किया था कि वो सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों की सेवाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देंगे।
उत्तराखंड सरकार ने रिटायर अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10 आरक्षण देने का ऐलान किया।(फोटो साभार: पीटीआई)
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत समूह की सेवाओं में सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के नियोजन हेतु क्षैतिज आरक्षण नियमावली-2025 जारी की है।
रिटायर अग्निवीरों को रोजगार देना हमारा दायित्व: सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश की सेवा कर लौटे अग्निवीर राज्य का गौरव हैं। उन्हें सम्मान और रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारा दायित्व है। यह निर्णय सेवानिवृत्त अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को हर संभव तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है: सीएमओ
अब सेवानिवृत्त अग्निवीरों को विभिन्न विभागों के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, जिनमें पुलिस कांस्टेबल (सिविल/पीएसी), सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर पीएसी, फायरमैन, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, बंदी रक्षक, उप कारापाल, वन रक्षक, वन निरीक्षक, आबकारी कांस्टेबल, प्रवर्तन कांस्टेबल और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं।
हरियाणा सरकार ने भी रिटायर अग्निवीरों को दिया तोहफा
इससे पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की थी। हरियाणा के मूल निवासी रिटायर अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन (क्षैतिज आरक्षण) का लाभ मिलने का ऐलान किया गया है।। इस संबंध में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20 प्रतिशत, ग्रुप C की नौकरियों में 5 प्रतिशत, ग्रुप B की नौकरियों में 1 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
